CGTMSE Scheme In Hindi : भारत की गतिशील अर्थव्यवस्था में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विकास और रोजगार के प्रमुख चालक हैं। हालाँकि, वित्त प्राप्त करना अक्सर एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE Scheme In Hindi) योजना एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में उभरी है। यह भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य एमएसएमई के लिए संपार्श्विक-मुक्त ऋण तक आसान पहुंच को सुगम बनाना है।
यह व्यापक मार्गदर्शिका सीजीटीएमएसई योजना की गहराई से पड़ताल करेगी, इसके उद्देश्यों, यह कैसे काम करती है, एमएसएमई और उधारदाताओं दोनों के लिए इसके लाभों, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और भविष्य की संभावनाओं की पड़ताल करेगी। जानें कि CGTMSE Scheme In Hindi कैसे भारत में छोटे व्यवसायों को सशक्त बना रहा है और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है।
CGTMSE Scheme In Hindi कैसे काम करती है
CGTMSE Scheme In Hindi तीन प्रमुख हितधारकों को शामिल करते हुए एक सहयोगात्मक मॉडल पर काम करती है:
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE Scheme In Hindi): भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा स्थापित, सीजीटीएमएसई वह ट्रस्ट है जो उधार देने वाली संस्थाओं को क्रेडिट गारंटी प्रदान करता है।
- उधार देने वाली संस्थाएँ (एलआई): इनमें बैंक, वित्तीय संस्थान और अन्य पात्र उधारदाता शामिल हैं जो एमएसएमई को ऋण प्रदान करते हैं और अपने जोखिम को कम करने के लिए सीजीटीएमएसई गारंटी का लाभ उठाते हैं।
- उधारकर्ता (एमएसएमई): ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं जो एलआई से ऋण प्राप्त करते हैं। सीजीटीएमएसई गारंटी उन्हें अक्सर महत्वपूर्ण संपार्श्विक की आवश्यकता के बिना इन ऋणों को सुरक्षित करने में मदद करती है।
यहां विशिष्ट सीजीटीएमएसई ऋण प्रक्रिया का विवरण दिया गया है:
- एमएसएमई ऋण आवेदन: धन की आवश्यकता वाला एक एमएसएमई भाग लेने वाले बैंक या वित्तीय संस्थान (एलआई) से संपर्क करता है, अपनी व्यवसाय योजना और आवश्यक दस्तावेज जमा करता है।
- उधारदाता का मूल्यांकन: एलआई एमएसएमई की वित्तीय व्यवहार्यता और पुनर्भुगतान क्षमता का मूल्यांकन ऋण अनुमोदन पर निर्णय लेने के लिए करता है।
- सीजीटीएमएसई गारंटी आवेदन: यदि ऋण स्वीकृत हो जाता है, तो एलआई सीजीटीएमएसई से गारंटी कवर के लिए आवेदन करता है और संबंधित गारंटी शुल्क का भुगतान करता है।
- सीजीटीएमएसई गारंटी जारी करना: आवेदन की समीक्षा करने और शुल्क प्राप्त करने पर, सीजीटीएमएसई एलआई को गारंटी जारी करता है, जो ऋण राशि का एक विशिष्ट प्रतिशत कवर करता है।
- ऋण का वितरण: एलआई एमएसएमई को ऋण वितरित करता है।
- एमएसएमई ऋण पुनर्भुगतान: एमएसएमई सहमत शर्तों के अनुसार एलआई को ऋण चुकाता है।
- गारंटी का आह्वान (चूक की स्थिति में): यदि एमएसएमई चूक करता है और एलआई के वसूली के प्रयास विफल हो जाते हैं, तो एलआई सीजीटीएमएसई गारंटी का आह्वान कर सकता है।
- सीजीटीएमएसई दावा निपटान: एक वैध दावे पर, सीजीटीएमएसई बकाया ऋण राशि का गारंटीकृत हिस्सा उधारदाता को भुगतान करता है।

CGTMSE Scheme In Hindi की मुख्य विशेषताएं:
सीजीटीएमएसई योजना में कई प्रमुख विशेषताएं हैं जो एमएसएमई के लिए संपार्श्विक-मुक्त ऋण को सुगम बनाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं:
- भाग लेने वाले उधारदाताओं का विस्तृत नेटवर्क: सीजीटीएमएसई उधार देने वाली संस्थाओं के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम को कवर करता है, जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चुनिंदा सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और लघु वित्त बैंक शामिल हैं, जो एमएसएमई को विविध उधार विकल्प प्रदान करते हैं।
- विभिन्न प्रकार के एमएसएमई ऋणों के लिए कवरेज: CGTMSE Scheme In Hindi गारंटी सावधि ऋणों, कार्यशील पूंजी ऋणों और समग्र ऋणों सहित विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं तक फैली हुई है।
- एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण गारंटी कवरेज: CGTMSE Scheme In Hindi अक्सर ऋण राशि का 85% तक महत्वपूर्ण गारंटी कवरेज प्रदान करता है, जो ऋण आकार और उधारकर्ता श्रेणी (जैसे महिला उद्यमी, पूर्वोत्तर क्षेत्र में इकाइयाँ) जैसे कारकों पर निर्भर करता है।
- सीजीटीएमएसई के तहत लचीली ऋण राशि सीमा: सीजीटीएमएसई के तहत कवर की गई अधिकतम ऋण राशि का प्रभाव बढ़ाने के लिए समय के साथ वृद्धि हुई है। जबकि सामान्य सीमाएं लागू होती हैं, कुछ विशिष्ट मामलों में ₹5 करोड़ तक का कवरेज देखा जा सकता है।
- उधारदाताओं के लिए किफायती गारंटी शुल्क: उधारदाता CGTMSE Scheme In Hindi को गारंटी शुल्क का भुगतान करते हैं, जो आमतौर पर ऋण राशि का एक छोटा प्रतिशत होता है, जिससे यह योजना एमएसएमई ऋण को बढ़ावा देने के लिए लागत प्रभावी हो जाती है।
- एमएसएमई के लिए संपार्श्विक-मुक्त उधार पर जोर: CGTMSE Scheme In Hindi का एक मुख्य सिद्धांत उधारदाताओं को गारंटी के तहत कवर किए गए ऋणों (निर्दिष्ट सीमाओं तक) के लिए संपार्श्विक आवश्यकताओं को माफ करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो सीमित संपत्ति वाले एमएसएमई के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ है।
- एमएसएमई की जरूरतों के लिए अनुकूलनशीलता और अनुकूलन: सीजीटीएमएसई योजना की समय-समय पर समीक्षा और अनुकूलन एमएसएमई क्षेत्र की बदलती जरूरतों को संबोधित करने के लिए किया जाता है, जिसमें विभिन्न उधारकर्ता खंडों और क्षेत्रों के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं।
- गारंटी और दावों के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ: CGTMSE Scheme In Hindi उधारदाताओं के लिए गारंटी कवर का लाभ उठाने और दावों के कुशल निपटान के लिए प्रक्रियाओं को लगातार सरल बनाने पर काम करता है।

CGTMSE Scheme In Hindi पात्रता मानदंड ( cgtmse scheme eligibility )
CGTMSE Scheme In Hindi (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) योजना के लिए पात्रता मानदंड इस बात पर निर्भर करता है कि आप उधारकर्ता (एमएसएमई) हैं या ऋण देने वाली संस्था (एमएलआई)।
उधारकर्ताओं (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम – MSME ) के लिए पात्रता मानदंड:
सीजीटीएमएसई योजना के तहत कवर किए गए ऋण के लिए पात्र होने के लिए, एमएसएमई को आम तौर पर निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए:
- CGTMSE Scheme In Hindi की परिभाषा: उद्यम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 और बाद की अधिसूचनाओं के अनुसार सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम की परिभाषा के अंतर्गत आना चाहिए। यह परिभाषा संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश और वार्षिक कारोबार पर आधारित है।
- नया या मौजूदा उद्यम: विनिर्माण, व्यापार या सेवाओं में लगे नए और मौजूदा दोनों एमएसएमई इस योजना के तहत कवर के लिए पात्र हैं। हालाँकि, कुछ गतिविधियों को बाहर रखा गया है।
- बहिष्करण: निम्नलिखित आम तौर पर CGTMSE योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र नहीं हैं:
- कृषि गतिविधियाँ (हालाँकि कुछ कृषि प्रसंस्करण इकाइयाँ पात्र हो सकती हैं)।
- शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थान।
- स्वयं सहायता समूह (SHG) और संयुक्त देयता समूह (JLG)।
- खुदरा व्यापार (हालाँकि हाल की जानकारी से पता चलता है कि इसे कुछ मामलों में शामिल किया जा सकता है)।
- कोई भी ऋण सुविधा जहाँ जोखिम पहले से ही DICGC या RBI जैसी अन्य योजनाओं द्वारा कवर किया गया हो।
- संपार्श्विक सुरक्षा या तीसरे पक्ष की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण सुविधाएँ (हालाँकि असुरक्षित हिस्से को कवर करने के लिए “हाइब्रिड सुरक्षा” मॉडल मौजूद है)।
- कोई भी ऋण सुविधा जो कानून या RBI के दिशा-निर्देशों के अनुरूप न हो या उनके साथ असंगत हो।
- ऋणदाता जो किसी बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ चूककर्ता हैं।
- व्यवहार्य व्यवसाय: सदस्य ऋण देने वाली संस्था (एमएलआई) को उधारकर्ता के व्यवसाय का मूल्यांकन करना चाहिए और उसे व्यवहार्य तथा लाभदायक मानना चाहिए, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो (यदि मौजूद हो)।
- आईटी-पैन: उधारकर्ताओं को आम तौर पर योजना के तहत ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने से पहले आयकर स्थायी खाता संख्या (आईटी-पैन) प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, खासकर ₹5 लाख से अधिक के ऋण के लिए। हालाँकि, ₹5 लाख तक के ऋण के लिए, सीजीटीएमएसई वर्तमान में गारंटी कवर का लाभ उठाने के समय इस पर जोर नहीं दे सकता है।
- उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र: एमएसएमई के लिए सीजीटीएमएसई सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए पात्र होने के लिए वैध उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।
ऋण देने वाली संस्थाओं (सदस्य ऋण देने वाली संस्थाएँ – MLI) के लिए पात्रता मानदंड:
निम्नलिखित संस्थाएँ CGTMSE Scheme In Hindi के अंतर्गत सदस्य ऋण देने वाली संस्थाएँ (MLI) बनने के लिए पात्र हैं:
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक: इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और भारत में कार्यरत विदेशी बैंक शामिल हैं (बशर्ते वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध हों)।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB): चयनित RRB पात्र हैं।
- चुनिंदा राज्य वित्तीय निगम
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC): चयनित NBFC पात्र हैं।
- लघु वित्त बैंक (SFB)।
- अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक (SUCB), जिसमें गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक (NSUCB), राज्य सहकारी बैंक (StCB) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB) शामिल हैं।
- सूक्ष्म वित्त संस्थान (MFI): चयनित MFI पात्र हैं।
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)।
- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (NSIC)।
- पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (NEDFi)।
- भारत सरकार द्वारा निर्देशित कोई अन्य संस्थान।
- इन MLI को पात्र MSME को उनके द्वारा दिए गए ऋणों के लिए गारंटी कवर प्राप्त करने के लिए ट्रस्ट के साथ एक आवश्यक समझौता करने की आवश्यकता है। CGTMSE ऋणदाता संस्थान द्वारा संदर्भित किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

CGTMSE Scheme In Hindi आवेदन ( how to apply for cgtmse scheme )
CGTMSE (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में एमएसएमई द्वारा CGTMSE में सीधे आवेदन करना शामिल नहीं है। इसके बजाय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) को CGTMSE योजना में भाग लेने वाले सदस्य ऋण संस्थान (MLI) के साथ ऋण के लिए आवेदन करना होगा। यदि ऋणदाता ऋण को मंजूरी देता है, तो वे गारंटी कवरेज के लिए CGTMSE में आवेदन करेंगे।
यहाँ CGTMSE Scheme In Hindi से संभावित रूप से लाभ उठाने के तरीके के बारे में MSME के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका दी गई है:
चरण 1: भाग लेने वाले ऋण संस्थान (MLI) की पहचान करें
- बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC), लघु वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से संपर्क करें जो CGTMSE योजना के तहत MLI के रूप में सूचीबद्ध हैं।
- कई ऋणदाताओं से उनकी ऋण शर्तों, ब्याज दरों और CGTMSE Scheme In Hindi के तहत ऋण कवर करने की उनकी इच्छा की तुलना करने के लिए पूछताछ करना उचित है।
- आप सीजीटीएमएसई वेबसाइट (https://www.cgtmse.in/) देख सकते हैं या बैंकों से सीधे पूछताछ कर सकते हैं कि क्या वे इस योजना में भाग ले रहे हैं।

चरण 2: अपनी व्यवसाय योजना और दस्तावेज़ तैयार करें
एक व्यापक व्यवसाय योजना बनाएँ जिसमें आपके व्यवसाय, उसके संचालन, बाज़ार विश्लेषण, वित्तीय अनुमान और पुनर्भुगतान क्षमता के बारे में विवरण शामिल हों। ऋण देने वाली संस्था द्वारा आवश्यक सभी आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र करें। इनमें आमतौर पर शामिल हैं:
- व्यवसाय पंजीकरण/निगमन प्रमाणपत्र
- उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यह एमएसएमई के लिए अनिवार्य है)
- प्रवर्तकों/निदेशकों/भागीदारों के केवाईसी दस्तावेज़
व्यवसाय पते का प्रमाण - वित्तीय विवरण (यदि व्यवसाय मौजूदा है)
- परियोजना रिपोर्ट (नई परियोजनाओं या विस्तार के लिए)
- बैंक विवरण
- आयकर रिटर्न (यदि लागू हो)
- पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
- CGTMSE ऋण आवेदन पत्र (आमतौर पर ऋणदाता द्वारा प्रदान किया जाता है)
- ऋणदाता द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किए गए कोई अन्य दस्तावेज़।
चरण 3: MLI को अपना ऋण आवेदन जमा करें
- चयनित MLI से संपर्क करें और आवश्यक दस्तावेज़ों के पूरे सेट के साथ अपना ऋण आवेदन जमा करें।
- स्पष्ट रूप से बताएं कि आप ऋण लेने में रुचि रखते हैं जिसे संपार्श्विक-मुक्त ऋण के लिए CGTMSE योजना के अंतर्गत कवर किया जा सकता है।
चरण 4: ऋण देने वाली संस्था द्वारा ऋण मूल्यांकन
- MLI अपनी आंतरिक नीतियों और मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर आपके ऋण आवेदन का मूल्यांकन करेगा, जो आपके व्यवसाय प्रस्ताव की व्यवहार्यता और आपकी पुनर्भुगतान क्षमता पर ध्यान केंद्रित करेगा।
चरण 5: ऋणदाता द्वारा CGTMSE आवेदन (यदि ऋण स्वीकृत हो जाता है)
- यदि MLI को आपका ऋण आवेदन उपयुक्त लगता है, तो वे ऋण स्वीकृत करेंगे।
- ऋण स्वीकृत करने के बाद, ऋण देने वाली संस्था आपके ऋण के लिए गारंटी कवरेज के लिए CGTMSE में आवेदन करेगी।
- एक MSME उधारकर्ता के रूप में, आप सीधे CGTMSE में आवेदन नहीं करते हैं। CGTMSE के साथ बातचीत मुख्य रूप से ऋण देने वाली संस्था और ट्रस्ट के बीच होती है।
चरण 6: गारंटी शुल्क का भुगतान (आमतौर पर ऋणदाता द्वारा, लेकिन कभी-कभी आगे बढ़ा दिया जाता है)
- ऋण देने वाली संस्था गारंटी कवर का लाभ उठाने के लिए CGTMSE को गारंटी शुल्क का भुगतान करती है।
- जबकि ऋणदाता आमतौर पर इस शुल्क का भुगतान शुरू में करता है, कुछ ऋणदाता इस लागत को समग्र ऋण शर्तों में शामिल कर सकते हैं या इसे उधारकर्ता को दे सकते हैं। अपने ऋणदाता के साथ शुल्क संरचना पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है।
चरण 7: ऋण वितरण
- एक बार जब CGTMSE गारंटी स्वीकृत हो जाती है (यह प्रक्रिया CGTMSE और ऋणदाता के बीच होती है), और अन्य सभी औपचारिकताएँ पूरी हो जाती हैं, तो ऋण देने वाली संस्था आपके MSME को ऋण राशि वितरित कर देगी।
MSME के लिए याद रखने योग्य मुख्य बिंदु:
- ऋणदाता पर ध्यान दें: आपकी प्राथमिक बातचीत बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ है।
- मजबूत व्यवसाय योजना: ऋणदाता द्वारा ऋण स्वीकृति के लिए एक अच्छी तरह से तैयार व्यवसाय योजना महत्वपूर्ण है।
- पात्रता मानदंड को पूरा करें: सुनिश्चित करें कि आपका एमएसएमई सीजीटीएमएसई योजना द्वारा परिभाषित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है (जैसा कि पिछले उत्तर में विस्तृत है)।
- आईटी-पैन: CGTMSE Scheme In Hindi के तहत ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आम तौर पर आईटी-पैन (आयकर स्थायी खाता संख्या) होना आवश्यक है।
- सीजीटीएमएसई को कोई प्रत्यक्ष शुल्क नहीं: आप सीधे सीजीटीएमएसई को कोई शुल्क नहीं देते हैं, लेकिन ऋणदाता द्वारा भुगतान किया जाने वाला गारंटी शुल्क अप्रत्यक्ष रूप से आपके ऋण की लागत को प्रभावित कर सकता है।
- संपार्श्विक-मुक्त (एक सीमा तक): CGTMSE Scheme In Hindi का उद्देश्य एक निश्चित सीमा तक संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करना है (वर्तमान में आम तौर पर ₹2 करोड़ तक, कुछ विशिष्ट मामलों में अधिकतम ₹5 करोड़)। 10 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए, कुछ मामलों में ऋणदाता द्वारा आंशिक संपार्श्विक की मांग की जा सकती है।
निष्कर्ष:
CGTMSE Scheme In Hindi सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का समर्थन और सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार की रणनीति के एक आधारशिला के रूप में खड़ी है। संपार्श्विक-मुक्त ऋण गारंटी प्रदान करके, यह विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा को संबोधित करता है। इस योजना ने अनगिनत छोटे व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिससे वे विस्तार कर सकते हैं, रोजगार सृजित कर सकते हैं और भारत की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। जबकि इसकी पहुंच बढ़ाने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और गतिशील MSME परिदृश्य की बदलती जरूरतों के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है
दोस्तों CGTMSE Scheme In Hindi के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. यदि CGTMSE Scheme In Hindi आर्टिकल के संबंध में आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही सरकारी योजनाओं से जुड़ी अपडेट जानकारी पाने के लिए हमारी वेबसाइट https://yojanaparichay.com/ पर विजिट करते रहें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ):
सीजीटीएमएसई योजना क्या है (what is cgtmse scheme) ?
सीजीटीएमएसई योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को संपार्श्विक-मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। यह पात्र ऋण देने वाली संस्थाओं (एमएलआई) को एमएसएमई को दिए जाने वाले ऋणों के लिए गारंटी प्रदान करती है।
CGTMSE Scheme In Hindi के अंतर्गत किस प्रकार के ऋण शामिल हैं?
इस योजना में पात्र ऋणदाता संस्थानों द्वारा एमएसएमई को एक निश्चित सीमा तक दिए जाने वाले सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण शामिल हैं।
क्या CGTMSE योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक की आवश्यकता होती है?
CGTMSE Scheme In Hindi का प्राथमिक उद्देश्य संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करना है। गारंटी के अंतर्गत आने वाले ऋणों के लिए, ऋणदाता संस्थानों को आम तौर पर एक निश्चित सीमा तक संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी को माफ करने की सलाह दी जाती है (वर्तमान में आम तौर पर ₹2 करोड़ तक, कुछ विशिष्ट मामलों में अधिकतम ₹5 करोड़)। हालाँकि, ₹10 लाख से अधिक के ऋणों के लिए, ऋणदाता कुछ मामलों में “हाइब्रिड सिक्योरिटी” मॉडल के तहत आंशिक संपार्श्विक की मांग कर सकते हैं।
CGTMSE Scheme In Hindi के तहत कवर की जाने वाली अधिकतम ऋण राशि क्या है?
CGTMSE गारंटी के तहत कवर की जा सकने वाली अधिकतम ऋण राशि आम तौर पर ₹2 करोड़ होती है। हालाँकि, विशिष्ट मामलों में, विशेष रूप से उधारकर्ताओं की कुछ श्रेणियों के लिए या विशिष्ट योजनाओं के तहत, कवरेज ₹5 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है।