Mukhyamantri Rojgar Yojana chhattisgarh 2024 | योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को मिलेगा 2 लाख से 25 लाख तक का ऋण

छत्तीसगढ़ Mukhyamantri Rojgar Yojana एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में युवा उद्यमियों को सशक्त बनाना है। यह योजना उन युवाओं को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करती है जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। उभरते उद्यमियों को समर्थन देकर, Mukhyamantri Rojgar Yojana का लक्ष्य रोजगार के अवसर पैदा करना, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और बेरोजगारी दर को कम करना है।

Mukhyamantri Rojgar Yojana 2024, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को स्वरोजगार, आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनने में मदद करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की। राज्य के युवाओं को उद्योग सेवा और स्वरोजगार व्यवसाय स्थापित करने में वित्तीय सहायता, आश्वासन, प्रशिक्षण और निगरानी सहित व्यापक सहायता प्रदान करना ताकि वे अपनी योग्यता और कार्य क्षमता के अनुसार सफलतापूर्वक सहायता कर सकें और अपना व्यवसाय स्थापित कर सकें। . ताकि वह अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को महसूस कर सकें और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें।

यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य में एक शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति हैं तो इस पोस्ट की जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। युवा स्वरोजगार योजना के फायदे, उद्देश्य, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों को समझने के लिए आपको इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।

युवा स्वरोजगार योजना क्या है ?

छत्तीसगढ़ राज्य का प्रशासन बिना नौकरी वाले युवाओं को वित्तीय सहायता दे रहा है ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। सरकार इन युवाओं को उनकी नौकरी के आधार पर ₹200000 से ₹25 लाख रुपये तक का ऋण दे रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से, सरकार ने विभिन्न प्रकार के बैंकों को युवाओं की सहायता करने का मौका दिया है।

जो भी युवा इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहता है वह आवेदन जमा कर भाग ले सकता है। बेरोजगार बच्चों को रोजगार के योग्य बनाने में मदद करने के लिए सरकार उन्हें प्रशिक्षण भी दे रही है और विभिन्न कौशल भी सिखा रही है। जब युवा काम करना शुरू करेंगे तो उन्हें उनकी क्षमता के स्तर के अनुसार ऋण मिलेगा।

छत्तीसगढ़ युवा स्वरोजगार योजना के उद्देश्य

छत्तीसगढ़ Mukhyamantri Rojgar Yojana के प्राथमिक उद्देश्य हैं:

  • उद्यमिता को बढ़ावा देना: युवाओं को उद्यमी बनने और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना।
  • कौशल विकास: युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।
  • वित्तीय सहायता: युवा उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।  
  • नौकरी सृजन: रोजगार के अवसर पैदा करना और बेरोजगारी दर को कम करना।
  • आर्थिक विकास: छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास में योगदान देना।

गारंटी शुल्क/वार्षिक शुल्क सहायता

लाभार्थी श्रेणीभारत सरकार के क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के लिए गारंटी शुल्क/वार्षिक सेवा शुल्क
सामान्य वर्गबैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत ऋण राशि पर गारंटी शुल्क एवं अगले 04 वर्षों के लिए वार्षिक सेवा शुल्क लगाया जाता है।
एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिला/विकलांग/पूर्व सैनिक/नक्सल प्रभावितबैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत ऋण राशि पर लगाया जाने वाला गारंटी शुल्क और वर्षों के लिए अगली 4 वार्षिक सेवाएं

ब्याज सब्सिडी

सामान्य वर्गपहले ऋण वितरण की तारीख से 5% सब्सिडी (जहां तक ​​पांच वर्ष की अवधि) टर्म लोन पर अधिकतम सीमा 50000 रुपये प्रति वर्ष कार्यशील पूंजी ऋण पर रु. 25000 प्रति वर्ष।
एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिला/विकलांग/पूर्व सैनिक/नक्सल प्रभावितप्रथम ऋण संवितरण की तिथि से 8% सब्सिडी (पांच वर्ष की अवधि तक) सावधि ऋण पर अधिकतम सीमा रु. 75000 प्रति वर्ष कार्यशील पूंजी ऋण रु. 40000 प्रति वर्ष.

मार्जिन मनी अनुदान

लाभार्थी श्रेणीमार्जिन मनी अनुदान
सामान्य वर्गबैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 10%, अधिकतम रु. 100,000/-
ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिला/विकलांग/पूर्व सैनिक/नक्सल प्रभावितबैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 15%, अधिकतम रु. 1,50,000/- तक
एससी/एसटीबैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 25%, अधिकतम रु. 1,50,000/- तक

Mukhyamantri Rojgar Yojana के लाभ

  • कार्यक्रम में भाग लेने वाले बेरोजगार किशोर हैं जो सरकार से जुड़े हैं और उन्हें काम शुरू करने का मौका दिया गया है।
  • बिना नौकरी वाले युवाओं को ₹200,000 से ₹25 लाख तक के ऋण प्रस्ताव मिल रहे हैं ताकि वे अपने लिए काम करना शुरू कर सकें।
  • Mukhyamantri Rojgar Yojana के माध्यम से प्राप्त कोई भी ऋण राशि तुरंत लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
  • युवा स्वरोजगार योजना की बदौलत बिना नौकरी वाले युवाओं को अब काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी; इसके बजाय, वे अपना खुद का व्यवसाय बनाएंगे और दूसरों को काम पर रखेंगे।
  • Mukhyamantri Rojgar Yojana के माध्यम से युवाओं को स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्णय प्राप्त होगा तथा राज्य की बेरोजगारी दर में कमी आयेगी।
  • यह कार्यक्रम बिना नौकरी वाले युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण भी प्रदान करता है ताकि वे किसी भी तरह का काम शुरू कर सकें।

Mukhyamantri Rojgar Yojana पात्रता मापदंड

  • उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक को कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
  • आवेदन तिथि पर उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं, पीडब्ल्यूडी उद्यमियों, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्यों और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की छूट दी गई है।
  • किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्थान या सहकारी बैंक का डिफॉल्ट आवेदन नहीं होना चाहिए।
  • प्रत्येक परिवार केवल एक आवेदन जमा कर सकता है।
  • आवेदक का परिवार रु. 3,00,000 प्रति वर्ष। परिवार की परिभाषा में आवेदक के पति/पत्नी और बच्चे शामिल हैं। (यदि आवेदक अविवाहित है तो आवेदक के माता-पिता और अविवाहित भाई-बहन की आय भी शामिल की जाएगी।)
  • उन आवेदकों को पात्रता से वंचित कर दिया जाएगा जो पहले से ही PMRYO, PMROSRIKA, या किसी अन्य भारत सरकार या राज्य सरकार के कार्यक्रम के तहत अनुदान से लाभान्वित हो चुके हैं।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • पहचान कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • शिक्षा का प्रमाण पत्र

Mukhyamantri Rojgar Yojana आवेदन कैसे करे ?

  • आवेदन पत्र निःशुल्क है और आवेदकों के लिए विभाग कार्यालय में उपलब्ध है।
  • आवेदक किसी भी आवश्यक सहायक दस्तावेज के साथ निर्दिष्ट प्रारूप में जिला व्यापार और उद्योग केंद्र को आवेदन जमा करेगा।
  • प्रस्तुत किए गए प्रत्येक आवेदन को रिकॉर्ड किया जाएगा। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र आवेदक को आवेदन पूरा करने के लिए पंद्रह दिन का समय देगा। आवंटित समय के भीतर आवेदन समाप्त नहीं होने पर आवेदन वापस कर दिया जाएगा।
  • प्रस्ताव में नियोजित गतिविधि की परियोजना प्रोफ़ाइल भी शामिल होगी, जो एक संक्षिप्त परियोजना सारांश है।
  • टास्कफोर्स समिति को जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्राप्त आवेदन पत्र उपलब्ध कराये जायेंगे। साक्षात्कार के बाद, टास्क फोर्स समिति उम्मीदवार की साख, अनुभव, तकनीकी दक्षता, कौशल परियोजना व्यवहार्यता आदि के आधार पर अनुमति प्रदान करेगी। जिन मामलों को मंजूरी दे दी गई है उन्हें ऋण अनुमोदन के लिए उपयुक्त संस्थानों को भेजा जाएगा।
  • बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान 30 दिनों के भीतर मामलों का निपटारा करेंगे और ऐसा होने पर आवेदक को सूचित किया जाएगा।
  • जिला व्यापार और उद्योग केंद्र के अधिकारी कार्यक्रम के तहत बनाए गए व्यवसायों की जांच करने में सक्षम हैं।
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नित्कर्ष :

छत्तीसगढ़ Mukhyamantri Rojgar Yojana राज्य में युवाओं को सशक्त बनाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान करके, यह योजना युवाओं को उनके उद्यमशीलता के सपनों को साकार करने में मदद करती है। जैसे-जैसे सरकार इस पहल को परिष्कृत और विस्तारित करती जा रही है, इसमें छत्तीसगढ़ में एक जीवंत उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की क्षमता है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ):

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्या है?

स्व-उद्यमों की स्थापना के माध्यम से राज्य के युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने में मदद के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की।

Mukhyamantri Rojgar Yojana क्या लाभ प्रदान करती है?

वित्तीय सहायता प्रदान करें.

क्या कुछ श्रेणियां आयु में छूट के अधीन हैं?

एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं, पीडब्ल्यूडी उद्यमियों, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्यों और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की छूट दी गई है।

मैं Mukhyamantri Rojgar Yojana के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूं?

आवेदक किसी भी आवश्यक सहायक दस्तावेज के साथ निर्दिष्ट प्रारूप में जिला व्यापार और उद्योग केंद्र को आवेदन जमा करेगा।

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